बाल विवाह है अपराध , बोआरीजोर प्रखण्ड विकाश पदाधिकारी ने बाल विवाह रोक लोगों को किया जागरूक
बाल विवाह है अपराध , बोआरीजोर प्रखण्ड विकाश पदाधिकारी ने बाल विवाह रोक लोगों को किया जागरूक

बाल विवाह से संबंधित अति महत्वपूर्ण सूचना
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं का विवाह नहीं करने का कानून है, लेकिन देखा जा रहा है कि माता पिता के द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र में ही लड़कियों की शादी की तैयारी की जा रही है.
इस नोटिस के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधि , आम नागरिक एवं सरकारी कर्मियों को, आंगनवाड़ी केंद्रों की सेविका और सहायिका को , सभी विद्यालयों के शिक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह करने वाले माता-पिता एवं बालिका की सूचना अविलंब प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध कराएं .
गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरज प्रकाश ने बताया की 18 वर्ष से कम उम्र में अपनी बालिकाओं की शादी करवाने वाले माता-पिता, उसमें शामिल पंडित अथवा मौलवी अथवा फादर , लड़का पक्ष के लड़का एवं उसके माता-पिता, शादी में शामिल होने वाले ग्रामीण, एवं रिश्तेदार – सभी लोग भारतीय दंड विधान संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी यानी एफ आई आर दर्ज करवाते हुए उचित सुसंगत अवधि के लिए कारावास एवं दंड के भागी होंगे इसके लिए लापरवाही बरतने वाले लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे.