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युटुबर मनीष कश्यप पर लगा NSA बिहार के बाद अब तमिलनाडु पुलिस ने की करवाई

युटुबर मनीष कश्यप पर लगा NSA बिहार के बाद अब तमिलनाडु पुलिस ने की करवाई

यूट्यूबर मनीष कश्यप एक वीडियो पोस्ट करने के मामले में लगातार फंसते जा रहे है बिहार से शुरु हुई कार्रवाई तमिलनाडु पहुंच चुकी है इतना ही नही कश्यप पर अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगा दिया गया है। दरअसल मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में NSA लगाया हैष इसके बाद अब मनीष कश्यप के मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं।

जाने क्या है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA)

नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है और इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। इसके साथ ही हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती और हिरासत की समयावधि को 12 महीने तक किया जा सकता है। साथ ही हिरासत में लिया गया व्यक्ति हाईकोर्ट के एडवाइजरी के सामने अपील कर सकता है और राज्य सरकार को यह बताना होता है कि इस व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है।

एक्ट का इतिहास(History Of NSA)
ब्रिटिश शासन से जुड़ा यह एक्ट एक प्रिवेंटिव कानून है, जिसका मतलब होता है कि किसी घटना के होने से पहले ही संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा सकता है। 1881 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल रेगुलेशन थर्ड नाम का कानून बनाया था जिसमें घटना से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था थी। उसी के बाद 1919 में रोलेट एक्ट लाया गया जिसमें व्यक्ति को ट्रायल तक की छूट नहीं थी। आजाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लेकर आई।1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं और उनकी सरकार ने 23 सितंबर 1980 को संसद से पास करा कर इसे कानून बना दिया।

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