लव जिहाद के हाई प्रोफाइल मामले में आरोपी को आजीवन कारावास।शूटर तारा सहदेव को मिला न्याय
लव जिहाद के हाई प्रोफाइल मामले में आरोपी को आजीवन कारावास।शूटर तारा सहदेव को मिला न्याय

लव जिहाद के हाई प्रोफाइल मामले में आरोपी को आजीवन कारावास।शूटर तारा सहदेव को मिला न्याय।
राँची:- राज्य के बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा सहदेव के साथ लव जिहाद मामले में कोर्ट ने आज सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए तीनों आरोपी को सजा सुना दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए पीके शर्मा के कोर्ट में मुख्य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को आजीवन कारावास सुनाया है।वही रंजीत कोहली की मां कौशल्या रानी को कोर्ट ने 10 साल का सजा और 50000 का जुर्माना लगाया है।उसके साथ-साथ इस पूरे मामले में संलिप्त हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्टार मुस्ताक अहमद को कोर्ट ने 15 साल की सजा और ₹50000 जुर्माना सुनाया है।।
क्या था तारा सहदेव मामला ?
यह पूरा मामला 9 साल पुराना था जब रकीबुल हसन उर्फ़ रंजीत कोहली की शादी 7 जुलाई 2014 को तारा सहदेव से कराई गई थी।पूरे मामले पर तारा सहदेव कहती है की जब उसकी शादी कराई गई तो उसे पता नहीं था कि रंजीत कोहली एक मुस्लिम धर्म मानने वाला है। जब शादी कर वह रंजीत कोहली के घर गई तो उसके घर पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई थी। और अगली सुबह वह सारी तस्वीर हटकर मुस्लिम धर्म मानने वाली लग गई थी।जिसके बाद तारा शादी को पता चला था कि उसके साथ लव जिहाद हुआ है।।
तारा सहदेव बताती है कि इस दौरान करीबन 40 दिनों तक घर में रखकर उसे टॉर्चर किया गया था। और हिंदू धर्म मानने को मजबूर किया गया था।40 दिनों के बाद घर से बाहर निकालने के बाद तारा ने इस पूरे मामले पर डोरंडा थाने में केस दर्ज कराया था। वही 2018 में इस मामले को सीबीआई ने अपने हाथ में लिया था और पूरे मामले की छानबीन कर रही थी। पूरे मामले पर सीबीआई के वकील बताते हैं कि
छापेमारी के दौरान आरोपी के घर से आपत्तिजनक सामान के साथ-साथ मुस्लिम धर्म मानने वाली कई पुस्तक है और मजिस्ट्रेट के गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली पीली बत्ती बरामद की थी।
वही कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई सुनाते हुए 30 सितम्बर को तीनों आरोपियों को दोषी पाया था।जिसके बाद आज तीनो को सजा सुना दी गई।